लखनऊ से बड़ी खबर: डॉ. हरिदत्त नेमी फिर बने कानपुर के सीएमओ, शासन का फैसला

लखनऊ, 16 जुलाई 2025: कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के पद पर चल रही खींचतान में नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से अपने निलंबन आदेश पर स्टे मिलने के बाद, डॉ. हरिदत्त नेमी (Dr. Haridatt Nemi) को कानपुर के सीएमओ पद पर बनाए रखने का निर्णय शासन ने लिया है। इस फैसले के बाद, डॉ. उदय नाथ (Dr. Uday Nath), जिन्हें पहले कानपुर का सीएमओ नियुक्त किया गया था, को उनके पद से हटाकर श्रावस्ती जनपद में अपर सीएमओ के पद पर वापस भेज दिया गया है।

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यह निर्णय हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें 19 जून 2025 को डॉ. हरिदत्त नेमी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निलंबन बिना विभागीय जांच और सुनवाई के पारित किया गया था, जो नियमों के विरुद्ध है।

मामले का घटनाक्रम:

* 19 जून 2025: कानपुर के सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया था।

* 19 जून 2025 के बाद: डॉ. उदय नाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया था।

* 8 जुलाई 2025 (लगभग): डॉ. हरिदत्त नेमी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अपने निलंबन आदेश पर स्टे मिल गया।

* आज (16 जुलाई 2025): शासन ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए डॉ. हरिदत्त नेमी को कानपुर के सीएमओ पद पर बहाल करने का निर्णय लिया और डॉ. उदय नाथ को श्रावस्ती वापस भेज दिया।

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायपालिका ने प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया है। डॉ. हरिदत्त नेमी की सीएमओ पद पर वापसी कानपुर के स्वास्थ्य प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

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