अकबरपुर कानपुर देहात दिनांक 04 अप्रैल 2024; भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मा० अध्यक्ष / महामंत्री गणों को अवगत कराया है कि जनता के मध्य भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
आयोग के उक्त पत्र के अनुसार, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य / जिला स्तरीय एम०सी०एम०सी० समिति (Media Certification & Monitoring Committee) से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है।
आयोग द्वारा जनपद कानपुर देहात हेतु चतुर्थ चरण दिनांक 13.05.2024 हेतु दिनांक 12.05.2024 व 13.05.2024 व पंचम चरण दिनांक 20.05.2024 हेतु दिनांक 19.05.2024 व 20.05.2024 को प्रतिबंधित दिवसों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
उपरोक्त उल्लिखित आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 2 दिन पूर्व एम०सी०एम०सी० समिति (Media Certification & Monitoring Committee) के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।