नई दिल्ली/पटना, 19 जुलाई 2025: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। आयोग के अनुसार, अब तक राज्य के 95.92% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है, और ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले गणना प्रपत्र जमा करने के लिए अभी भी 6 दिन शेष हैं। निर्वाचन आयोग का ध्येय वाक्य है: “प्रत्येक पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल किया जाए।”
मुख्य आंकड़े (24 जून 2025 के अनुसार):
* कुल मतदाता: 7,89,69,844
* प्राप्त गणना प्रपत्र: 7,15,82,007 (90.64%)
* डिजिटाइज्ड गणना प्रपत्र: 6,96,93,844 (88.25%)
* अब तक पते पर नहीं मिले मतदाता: 41,64,814 (5.27%)
* संभावित मृतक मतदाता: 14,29,354 (1.81%)
* संभावित स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता: 19,74,246 (2.5%)
* एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता: 7,50,213 (0.95%)
* पता न चलने वाले मतदाता: 11,000 (0.01%)
* कुल कवर्ड मतदाता (2+4): 7,57,46,821 (95.92%)
* शेष गणना प्रपत्र: 32,23,023 (4.08%)
निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार में लगभग 1 लाख बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), 4 लाख स्वयंसेवक और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के साथ-साथ उनके जिला अध्यक्ष ‘मिशन मोड’ में काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के ड्राफ्ट में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं।
अंतिम 6 दिनों में सघन प्रयास:
गणना प्रपत्र भरने के लिए अभी 6 दिन शेष हैं, और निर्वाचन आयोग शेष लगभग 32 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। बीएलओ ने पहले ही घर-घर जाकर तीन से अधिक दौरे पूरे कर लिए हैं और मतदाताओं से संपर्क स्थापित किया है। शेष मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए पूरे चुनावी तंत्र द्वारा एक और सघन दौरा शुरू किया गया है।
विशेष जागरूकता अभियान:
चुनाव आयोग देशव्यापी समाचार पत्रों के विज्ञापनों और संचार के अन्य सभी संभावित माध्यमों से उन बिहार के मतदाताओं को सूचित कर रहा है जो अस्थायी रूप से देश के किसी अन्य हिस्से में चले गए हैं। शेष शहरी मतदाताओं को नामांकित करने के लिए, बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं।
दावों और आपत्तियों के लिए समय-सीमा:
SIR आदेश दिनांक 24.06.2025 के अनुसार, यदि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में गलती से कोई नाम जोड़ दिया गया है या छूट गया है, या कोई अन्य त्रुटि है, तो उसे 30 अगस्त 2025 तक ठीक किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी मतदाता, कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त कोई भी बीएलए दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकता है।
यह अभियान बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनजर एक त्रुटिरहित और समावेशी मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।