सीआरपीएफ जवान बर्खास्त: पाकिस्तानी पत्नी को छिपाने और अवैध शरण देने पर कार्रवाई

नई दिल्ली 3 मई : एक गंभीर मामले में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 41वीं बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी (CT/GD) मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी को छिपाने और उसके वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी जानबूझकर उसे शरण देने का आरोप है।

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CRPF के अनुसार, मुनीर अहमद के ये कार्य सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाए गए हैं।

CRPF के एक प्रवक्ता ने बताया, “यह गंभीर चिंता का विषय है कि CT/GD मुनीर अहमद ने एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी की जानकारी छिपाई और उसे वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी जानबूझकर आश्रय दिया। उनके इन कृत्यों को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।”

सूत्रों के अनुसार, मुनीर अहमद की शादी की जानकारी तब सामने आई जब हाल ही में भारत सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद कुछ कूटनीतिक कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया था।

जांच में पता चला कि मुनीर अहमद ने अपनी शादी और पत्नी के वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी। उनके इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए CRPF ने बिना किसी विस्तृत जांच के उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया।

यह घटना सुरक्षा बलों में अनुशासन और नियमों के पालन के महत्व को दर्शाती है, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। CRPF ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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