ज्ञानवापी मस्जिद मामले में चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा केस स्थानांतरित किए जाने संबंधी आदेश पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति उठा दी है। कहा गया है कि केस स्थानातंरण को लेकर याचियों की तरफ से आपत्ति नहीं उठाई गई है और न ही यह कहा गया है कि केस स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट अपने आदेश से इस लाइन को हटाए, कि याची के अधिवक्ता की ओर से स्थानांतरण की अर्जी दी गई है ।
मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर के बाद की तिथि तय करने का आदेश दिया है।