उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री ए0 के0 शर्मा के अनुसार अब Electricity connection लेने की प्रक्रिया बहुत आसान बना दी गई है।
LT नेटवर्क (440 volt-3 फेज तक) पर 50 kW/56 kVA भार तक का घरेलू या वाणिज्यिक संयोजन / कनेक्शन लेने की प्रक्रिया यूँ है।
1.यदि आवेदक का परिसर मेन एलटी लाइन के अंतिम पोल से 40 मीटर या उससे कम दूरी पर है तो आवेदक से कोई धनराशि नहीं ली जायेगी। सिर्फ़ मीटर की क़ीमत देय होगी।आर्मर्ड सर्विस केबल आवेदक स्वयं ला सकता है।अथवा विभाग द्वारा केबल लगाकर मीटर के साथ उसकी भी क़ीमत अगले बिल में वसूल कर लिया जाएगा।
2.यदि आवेदक का परिसर एलटी लाइन के अंतिम पोल से 40 मीटर से अधिक है तो पोल से परिसर तक विद्युत तंत्र विकसित करने का खर्च आवेदक को देना होगा जिसका प्राक्कलन उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि इसमें यदि विद्युत तंत्र (परिवर्तक इत्यादि) के उच्चीकरण या क्षमतावृद्धि का कार्य आवश्यक हो तो वह डिस्कॉम द्वारा ही वहन किया जाएगा।
3.यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के बाद या औपचारिकताएँ पूर्ण होने के बाद संयोजन नहीं देने के लिए विद्युत कर्मी द्वारा कोई भी बहानेबाज़ी स्वीकार्य नहीं होगी। सरकार की नीति अनुसार हर आवेदक को कनेक्शन अवश्य दिया जाना है। किसी विधिक /तकनीकी कारणवश कनेक्शन नहीं देने का निर्णय सिर्फ़ अधिशाशी अभियंता के स्तर से ही होगा।
बिजली का उपयोग करना है तो कनेक्शन अवश्य ले लें।