अकबरपुर कानपुर देहात,29 मार्च 2024, जनपद के थाना रूरा पुलिस द्वारा धारा 3(3) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये अभियुक्त इरफान पुत्र मोहम्मद यासमीन निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जनपद कानपुर देहात के द्वारा असामाजिक क्रिया-कलापों में लिप्त होने का दोषी पाया ।
दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को 06 माह के लिये जनपद कानपुर देहात एवं उसकी सीमा से निष्कासित कर जिलाबदर किया गया है और निर्देशित किया गया है कि इस अवधि में यदि उक्त अभियुक्त जनपद कानपुर देहात की सीमा में प्रवेश करते हुये पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही करायी जायेगी।