लखनऊ, 19 जून: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आज दो महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए, जिनमें एक डॉक्टर की बर्खास्तगी और एक नई नियुक्ति शामिल है। कानपुर जिलाधिकारी से विवाद के चलते और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डॉ. हरिदत्त नेमी को सेवा से निलंबित कर दिया गया है, जबकि डॉ. उदय नाथ को कानपुर नगर का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है।
डॉ. हरिदत्त नेमी का निलंबन : गंभीर आरोपों और अनियमितताओं का परिणाम
स्वास्थ्य अनुभाग-2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 2001(010)/1/2022-चिकित्सा अनुभाग-2-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दिनांक 19 जून, 2025 के अनुसार, डॉ. हरिदत्त नेमी (व०क्र०-10182), पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को गंभीर अनियमितताओं के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या-669, दिनांक 28.10.2024 के क्रम में उनके विरुद्ध वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे।
जांच में पाया गया कि डॉ. नेमी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की वेबसाइट पर सही जानकारी अपलोड नहीं की, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, और साक्षात्कार के दौरान आय व्यय के संबंध में भी सही जानकारी नहीं दी। इसके अलावा, उन पर वित्तीय कदाचार और पद का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगे।
शिकायत समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आदेश में यह भी कहा गया है कि डॉ. नेमी को 1999 की नियमावली-4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और निलंबन अवधि में उन्हें महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ से संबद्ध किया गया है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वे पहले ही अवकाश वेतन पर थे, और पहले प्राप्त अतिरिक्त भत्ते का समायोजन किया जाएगा।
डॉ. उदय नाथ की कानपुर में नई जिम्मेदारी
इसी बीच, एक अन्य आदेश (पत्र संख्या: S-2001(010)/1/2022-चिकित्सा अनुभाग-2-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दिनांक 19 जून, 2025) में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्साधिकारी डॉ. उदय नाथ (व०क्र०-10724), जो वर्तमान में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती में कार्यरत थे, को तत्काल प्रभाव से कानपुर नगर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत कार्यमुक्त होकर अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें और इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं।

