नई दिल्ली, 24 जून 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को तत्काल आवश्यकता के समय तेजी से धन उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब एडवांस क्लेम (Advance Claims) के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने इस महत्वपूर्ण सेवा वृद्धि की घोषणा की, जिससे लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि, “ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए तेजी से फंड तक पहुंच बनाने की सुविधा के लिए एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, खासकर तत्काल जरूरत के समय में।”
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए COVID-19 महामारी के दौरान पहली बार एडवांस क्लेम के ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी। इस पहल ने उस कठिन समय में लाखों लोगों को राहत पहुंचाई थी।
क्या है ऑटो-सेटलमेंट और इसके फायदे?
ऑटो-सेटलमेंट एक ऐसी सुविधा है जिसमें ईपीएफओ सदस्य द्वारा ऑनलाइन एडवांस क्लेम सबमिट करने पर, यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं और दस्तावेज सही होते हैं, तो क्लेम को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से संसाधित और स्वीकृत कर दिया जाता है। इससे फंड का तेजी से वितरण सुनिश्चित होता है।
इस सीमा वृद्धि से सदस्यों को, विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा या अन्य तात्कालिक जरूरतों के लिए, अपने पीएफ फंड तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। यह डिजिटल इंडिया और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांतों के अनुरूप ईपीएफओ की सेवाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।