जाली नोटों के मामले

जाली नोटों के मामले में अपराधियों को 7 साल की सजा

3 अक्तूबर कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश ), कानपुर देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से जाली नोटों के मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 04 जनपद कानपुर देहात ने सुनवाई कर आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया कि अकबरपुर पुलिस द्वारा

1.अकीलुरर्हमान पुत्र हिफादुर्रहमान निवासी 103/05 बकरमण्डी थाना कर्नलगंज कानपुर नगर व 2. विनोद तिवारी पुत्र रमेश चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम रामचबूतरा थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन के खिलाफ थाना अकबरपुर पर एस0टी0 नम्बर 246/2017 मु0अ0सं0 258/2017 धारा 498ए/498सी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें 1.अकीलुरर्हमान पुत्र हिफादुर्रहमान निवासी 103/05 बकरमण्डी थाना कर्नलगंज कानपुर नगर व

2. विनोद तिवारी पुत्र रमेश चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम रामचबूतरा थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन के खिलाफ बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। जिसमें कोर्ट ने 03.10.2023 को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्तगणों को दोषी ठहराते हुए धारा 489ए/489सी भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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