Inter Services Organisation Act 2023 : रक्षा मंत्रालय ने नियम अधिसूचित किए

नई दिल्ली 28 मई: रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में ‘अधिक संयुक्तता’ और ‘कमान दक्षता’ लाने के उद्देश्य से अंतर-सेवा संगठनों (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है और ये 27 मई, 2025 से प्रभावी होंगे। यह कदम सशस्त्र बलों में संयुक्त कमान, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

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यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा मानसून सत्र 2023 के दौरान पारित किया गया था। इसे 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी होना था, जैसा कि 08 मई, 2024 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) को 27 दिसंबर, 2024 को एसआरओ 72 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

यह अधिनियम अंतर-सेवा संगठनों के कमांडरों-इन-चीफ और अधिकारियों-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार देता है। यह विभिन्न सेवा शाखाओं के लिए लागू अद्वितीय सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन के प्रभावी रखरखाव को सुनिश्चित करता है।

अधिनियम की धारा 11 के तहत नव-अधिसूचित अधीनस्थ नियम, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और प्रावधानों को कानून में लाने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम अंतर-सेवा संगठनों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं और अनुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन तालमेल के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।

इन नियमों की अधिसूचना के साथ, यह अधिनियम अब पूरी तरह सेS परिचालन में है। यह अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा, अनुशासनात्मक मामलों के त्वरित निपटान में सहायता करेगा और कार्यवाही की नकल से बचने में मदद करेगा।

Inter Services Organisation Act 2023
Inter Services Organisation Act 2023 Rules Notified

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