NEET-PG Exam. 2025। Supreme Court Order

NEET-PG Exam. 2025: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

नई दिल्ली 30 मई : मेडिकल पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज (NEET-PG Exam. 2025) में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाए।

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यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है, जिनमें परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में भिन्नता आ सकती है, जिससे उम्मीदवारों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

  • एक शिफ्ट में परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि NEET-PG 2025 परीक्षा अब दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी हो सकती है और सामान्यीकरण (normalization) प्रक्रिया भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती।
  • पूर्ण पारदर्शिता: अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी जाए। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं।
  • कच्चे अंक और उत्तर कुंजी का प्रकाशन: सुप्रीम कोर्ट पहले ही NEET-PG में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई निर्देश दे चुका है, जिनमें कच्चे अंक (raw scores), उत्तर कुंजी (answer keys) और सामान्यीकरण फार्मूले (normalization formula) को सार्वजनिक करना शामिल है। यह निर्देश सीटों की हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

बता दें कि NEET-PG 2025 परीक्षा 15 जून को निर्धारित है। उम्मीदवारों और विभिन्न मेडिकल एसोसिएशनों द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए ताकि परिणामों में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से लाखों मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिली है।

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