अकबरपुर कानपुर देहात समाचार : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत करें आवेदन

कानपुर देहात 18 जून 2024 : सरकार की ओर से दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन मांगे जा रहे हैं,इसके बारे में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दिव्यांगजन आवेदन कर सकते हैं ।

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दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रु0 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35000/- की धनराशि प्रदान की जाएगी ।

पात्रता की शर्ते इस प्रकार हैं :

1. शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3. दम्पत्ति में से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र)
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
6. दम्पत्ति में से कोई सदस्य आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो।
7. दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. जिसके पास पूर्व से काई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।

आवेदन करने की वेबसाइट :

दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पत्ति http://divvyangjan .upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
1. दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो।
2. विवाह पंजीकरण/शादी का कार्ड अथवा विवाह/शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह होना प्रमाणित हो सके।
3. युवक एवं युवती का आय (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र)
4. युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्टार की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र)।
5. अनु0जाति/अुन0ज0जाति का होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
7. दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता।
8. युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र।
9. युवक एवं युवती का आधार कार्ड।

ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नं0-105 विकास भवन, माती ,कानपुर देहात में जमा करें।

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