मंदिर और मस्जिदों में लगेंगे ध्वनि की तीव्रता बताने वाले यंत्र।
दिन में 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल तक ही रखनी होगी ध्वनि।
ध्वनि ज्यादा होने पर रुल 7 के तहत होगी कार्यवाई।
200 मिली लीटर से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालो को भेजा जाएगा जेल।
बॉडी वॉर्न कैमेरो के साथ दारोगाओं को करनी होगी चेकिंग।
मादक पदार्थों को बेचने वालो पर अभियान चला कार्रवाई करेगी पुलिस।
जिले के हर थाने में साइबर अपराध पर नियंत्रण और कार्यवाई के लिए अलग से एक इंस्पेक्टर और दो दरोगाओं की होगी तैनाती।
शादी समारोह में पटाखे चलाने पर भी कार्यवाई करेगी पुलिस।
किरायेदारों का सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र पर भी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।
रात 10 बजे के बाद नियमित रूप से करनी होगी फुट पेट्रोलिंग।